इस लेख में पत्थर नसब क्या है ॽ पत्थर नसब हेतु आनलाईन आवेदन कैसे करेंॽ पर सारगर्भित लेख लिखा गया है। सीमा विवादों के निपटारा हेतु पत्थर नसब की कार्यवाही करायी जा सकती है। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत पूरी की जाती है। इस कानून के तहत भूमि स्वामी अपने भूखण्ड का पैमाइश करवा सकता है। पत्थर नसब को कई अन्य नामों जैसे– हद्दबरारी, पैमाइश, सीमांकन, Demarcation के नाम से भी पुकारा जाता है। धारा 24 किसी भूमि के सीमा विवाद के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि आप अपनी जमीन की पैमाइश धारा 24 के अन्तर्गत करवाना चाहते है तो श्रीमान उपजिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन के माध्यम से अथवा आनलाइन आवेदन करके अपने भूखण्ड का सीमांकन की कार्यवाही कराते हुए उक्त जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपके जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है‚ या फिर आपके खेत के मेड को तोड़ कर अपने खेत में मिला लिया है‚ या फिर खतौनी के अपेक्षा मौके पर जमीन कम है‚ या फिर खतौनी में नाम तो है लेकिन लेकिन जमीन पर किसी अन्य ने कब्जा कर रखा है‚ तो आपको अपने जमीन की पैमाइश कराने हेतु धारा 24 का उपयोग करना चाहिए। अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के निपटान हेतु जमीन की पैमाइश करायी जा सकती है।
यहां हम उत्तर प्रदेश में पत्थर नसब की कार्यवाही कराने की प्रक्रिया एवं उससे सम्बन्धित अन्य आवश्यक जानकारी पर गहन चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
पत्थर नसब से संबन्धित Hot Links
विभाग का नाम | राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली RCCMS |
सेवा का नाम | धारा “24” (पैमाइश) |
आधिकारिक बेबसाईट | http://vaad.up.nic.in/ |
धारा “24” (पैमाइश) हेतु डायरेक्ट लिंक | क्लिक करें |
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इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन के पैमाइश के लिए आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। हलांकि देश के सभी राज्यों में पैमाइश हेतु आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन नहीं हो पायी है। जिन राज्यों में आनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है तो वहां पर आफलाइन आवेदन के माध्यम से जमीन की पैमाइश करानी होगी। ✅ दोनों ही प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें।
पत्थर नसब क्या है‚ इसकी आवश्यकता क्यों होती हैॽ
मित्रों आपको उपर के पैरा में पता चल ही गया होगा कि पत्थर नसब ⁄ हद्दबरारी ⁄ पैमाइश ⁄ सीमांकन ⁄ Demarcation आदि सब एक ही है। बस इन्हें अलग–अलग नामों से पुकारा जाता हे। पत्थर नसब ⁄ हद्दबरारी ⁄ पैमाइश ⁄ सीमांकन ⁄ Demarcation की कार्यवाही धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित कारणों से हो सकती है–
- जब खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल खेत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। यानी खतौनी की अपेक्षा खेत का क्षेत्रफल कम हो।
- जब आपके खेत के मेड़ को काटकर पड़ोसी काश्तकारों ने अपने खेत में मिला लिया हो।
- जब खतौनी में नाम आपका हो और कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का हो।
पत्थर नसब हेतु आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में पत्थर नसब की कार्यवाही कराने हेतु आनलाईन आवेदन करना होगा। यदि आप की भूमि उत्तर प्रदेश में है तो आप बहुत ही सरलता के साथ आनलाईन आवेदन कर सकते हैंं। प्रक्रिया निम्नलिखित है–
- सबसे पहले RCCMS (राजस्व न्यायालय कम्प्यटूरीकृत प्रबन्धन प्रणाली) की आधिकारिक बेबसाईट पर जाये। या फिर दिये गये डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
- अब राजस्व न्यायालय कम्प्यटूरीकृत प्रबन्धन प्रणाली के होम पेज पर दिखायी दे रहे आनलाईन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करते हुए धारा “24” (पैमाइश) के लिंक पर क्लिक करें।
- यह आपके सामने एक पेज आयेगा जहां पर आनलाईन करने की पूरी विधि को बताया गया है तथा नीचे की तरफ क्लिक करें का दिखायी देगा‚ उस लिंक पर क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने जो पेज दिखायी देगा‚ वहां पर मोबाईल नंबर भरकर OTP भेजे फिर OTP बाक्स में OTP भरकर कैप्चा कोड भरे और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने एक नया पेज दिखायी देगा जहां पर निम्नलिखित विवरण दर्ज करना होगा।
- आवेदक भूमिधर का विवरण– इस कालम में आवेदक का नाम‚ पिता⁄पति का नाम‚ मोबाईल नंबर‚ ईमेल‚ जनपद‚ थाना‚ पिनकोड‚ पता आदि भरना होगां
- पैमाईश हेतु प्रस्तावित गाटे का विवरण– इस कालम में उस भूमि के गाटे का विवरण भरें‚ जिसकी आपको पैमाईश करानी है। सामान्य रूप से इस कालम में जनपद > तहसील > परगना > ग्राम > गाटा संख्या > खतौनी खाता चुनना होगा।
- सीमावर्ती गाटों के खातेदारों का नाम– इस कालम में आपके गाटे से सटे हुए काश्तकारों का नाम दर्ज करना होगा।
- आवेदक पत्र के संलग्नक– यहां पर जिस गाटे का सीमांकन⁄पैमाईश करना है‚ उसका नक्शा अपलोड करना है। ध्यान रहे नक्शे की साईज 50 KB से कम और Jpeg फार्मेट में होनी चाहिए।
- अन्य विवरण– इस कालम में पैमाईश कराने का कारण दर्ज करें‚ जैसे– किसी व्यक्ति ने आपके खेत को कब्जा किया है / या फिर आपके खेत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है / या फिर आपके खेत के मेड़ को काट कर अपने खेत में मिला लिया है / या फिर खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल के आधार पर मौक पर क्षेत्रफल कम या अधिक है।
- घोषणा– इस कालम में दिये गये चेक बाक्स ☐ पर क्लिक करें।
- इसके बाद ʺअंतिम रूप देंʺ के बटन पर क्लिक कर देें।
- फिर आवेदन की पुनः जांच करके पेमेंट की प्रक्रिया काे पूर्ण कर लें।
आप चाहे तो इसे YouTube के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। नीचे विडियों का लिंक दिया गया है।
पत्थर नसब हेतु आफलाईन आवेदन कहाँ करेंॽ
धारा 24 के अन्तर्गत पत्थर नसब की कार्यवाही कुछ प्रदेशों में आनलाईन है‚ वहीं कुछ अन्य प्रदेशों में आफलाईन ही पूरी की जाती है। आफलाईन आवेदन करने के लिए नीचे की बताये गये प्रक्रियाओं का पालन करें।
- आफलाईन आवेदन श्रीमान उपजिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर अलहमद ⁄ पेशकार के पास जमा किया जाता है।
- आवेदन पत्र में वादी का नाम‚ प्रतिवादीगणों का नाम‚ ग्रामसभा को भी प्रतिवादी बनाना होता है।
- खतौनी में दर्ज गाटा एवं उसका क्षेत्रफल आवेदन पत्र में दर्ज होना चाहिए।
- अन्य विवरण में पत्थर नसब कराने का उद्देश्य लिखना होगा। जैसे– किसी ने आपके खेत को कब्जा कर लिया है या फिर खेत के कुछ अंश को कब्जा कर लिया है‚ या फिर मेड़ को काटकर आपके खेत को अपने खेत में मिला लिया है‚ या फिर खतौनी में दर्ज खेत्रफल की तुलना में मौके पर खेत का खेत्रफल कम है।
आफलाईन आवेदन की प्रक्रिया का सारांश – >>उपरोक्त सभी विवरण के साथ आवेदन पत्र SDM महोदय के कार्यालय में जाकर अलहमद ⁄ पेशकार के पास जमा करें >> अलहमद ⁄ पेशकार आवेदन पत्र की जांच करने के बाद SDM महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे >> इसके बाद SDM महोदय सीमांकरन की प्रक्रिया के लिए तहसीलदार महाेदय के पास अग्रसारित करेंगे >> तहसील महोदय अग्रिम कार्यवाही के लिए रा०नि० के पास भेज देंगे >> रा०नि०⁄कानूनगों सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 30 दिन के अन्दर भूमि की पैमाईश करके SDM महोदय को पत्रावली वापस करेंगे >> इसके बाद SDM महोदय पक्षकारों को आपत्ति दाखिल करने हेतु 15 दिन का समय देंगे >> 15 दिन तक कोई आपत्ति नहीं जाये जाने पर SDM महोदय द्वारा पत्थर नसब कार्यवाही की पुष्टि कर दी जायेगी। जिसमें मौके पर जाकर मेड़बंदी करते हुए भूमि के सभी कोनों पर पत्थर लगा दिया जायेगा।
पत्थर नसब हेतु दस्तावेज आवश्यक हैॽ
पत्थर नसब कराने हेतु आवदेन से पूर्व आपको निम्नलखित दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- खसरा की प्रमाणित पति।
- नक्शा की प्रमाणित प्रति।
- आवेदन शुल्क
पत्थर नसब का आवेदन शुल्कॽ
पत्थर नसब हेतु आवेदन शुल्क 1000⁄– रूपया निर्धारित है। लेकिन इसके कंडीशन अलग–अलग हैं। कई भूखण्डों⁄गाटों का शुल्क 1000⁄– हो सकता है तथा प्रति गाटा शुल्क भी 1000⁄– हो सकता है। कराने हेतु अलग–अलग निर्धारित किये गये हैं। विस्तारित जानकारी निम्नवत् है–
- पत्थर नसब हेतु प्रति गाटे का शुल्क 1000⁄– रूपया होता है।
- यदि एक से अधिक गाटे हैं और सभी की मेड़ें आपस में सटे हुए हैं तो भी 1000⁄– रूपये का शुल्क लगेगा।
- यदि पैमाईश करायी जा रहे गाटे आपस में सटे नहीं हैं उनकी मेड़े आपस में जुड़ें नहीं हैं तो प्रत्येक गाटे का शुल्क 1000⁄– लगेगा।
पत्थर नसब / धारा 24 से जुड़े हुए FAQ’s
Q1: पत्थर नसब कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत हाेगीॽ
पत्थर नसब कराने के लिए खतौनी‚ खसरा‚ नक्शा की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होती है।
Q2: धारा 24 क्या हैॽ
उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत पत्थर नसब यानी कि भूमि के पैमाइश करायी जाती है।
Q3: पत्थर नसब कराने की जरूरत क्यों होती हैॽ
जब काई व्यक्ति आपके जमीन पर अवैध कब्जा कर ले‚ अपके खेत के मेड़ को काटकर अपने खेत में मिला ले‚ खतौनी में अंकित भूमि के क्षेत्रफल से कम क्षेत्र मौक पर हो तो पत्थर नसब ⁄ पैमाइश की कार्यवाही धारा 24 के अन्तर्गत करायी जाती है।
Q4: पत्थर नसब की कार्यवाही हेतु आवेदन कहां किया जा सकता हैॽ
उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में पत्थर नसब की कार्यवाही कराने हेतु आनलाईन आवेदन किया जाता है। लेकिन कई अन्य प्रदेश में आफलाईन आवेदन भी लिये जाते हैं। आफलाईन आवेदन करने हेतु तहसील स्थित SDM / श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में पेशकार के पास आवेदन दिया जा सकता है।