Mine Mitra : मिट्टी खनन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | मिट्टी खनन के नियम UP 2023
मिट्टी खनन संक्षेप एक नजर मेंः किसान भाई निजी कार्य हेतु अपने खेतों से साधारण मिट्टी खनन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें खनन विभाग की आधिकारिक बेबसाईट पर जाकर आवेदन करना होगा। साधारण मिट्टी खनन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः आनलाईन होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पोषित पोर्टल upminemitra.in है, जहां पर साधारण मिट्टी खनन हेतु पंजीकरण करने के बाद स्वतः तत्काल ही खनन हेतु परमिशन प्राप्त होगा। मिट्टी खनन हेतु परमिशन की बैधता मात्र 15 दिन की होती है। कुल 100 घन मीटर साधारण मिट्टी खनन हेतु परमिशन प्राप्त किया जा सकता है। 100 घन मीटर यानी 5 फिट मिट्टी खनन किया जा सकता है। साधारण मिट्टी का प्रयोग निजी कार्य हेतु ही करना होगा। मिट्टी को बेचना गैर कानूनी होगा। अब किसानों को अपने खेतों से साधारण मिट्टी खनन हेतु आनलाईन अनुमति प्राप्त करना होगा। इसके लिए बकायदा Minemitra Portal भी लांच किया जा चुका है।
मिट्टी खनन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के तत्काल बाद खनन हेतु अनुमति मिल जायेगी। एक साल के अन्दर 100 घनमीटर साधारण मिट्टी निकाला जा सकेगा। इसके लिए किसी प्रकार की रायल्टी नहीं ली जायेगा। वहीं पूर्व के नियम के अनुसार 10 घनमीटर मिट्टी निकालने हेतु अनुमति की कोई आश्यकता नहीं होती थी। लेकिन नियमों की ढील के कारण लोग 10 घनमीटर से अधिक मिट्टी निकाला करते थे जो कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता था। किन्तु अब किसी भी प्रकार का खनन बिना अनुमति के अपने जमीन पर नहीं कर सकते है। अबैध खनन करने पर भारी भरकम जुर्मानें का प्रावधान किया गया है।
मिट्टी खनन हेतु उपयोगकर्ता यूजर मैनुअल का अध्ययन कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा चाहे तो मिट्टी खनन हेतु SignUP या Sign In या फिर आधिकारिक बेबसाईट पर विजिट कर सकते हैं। सभी कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक सीधा लिंक नीचे प्रदान किया गया है।
साधारण मिट्टी खनन हेतु आवश्यक सामान्य दिशा निर्देश
किसान निजी उपयोग के लिए अपनी भूमि से मिट्टी का खनन एवं परिवहन कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार के खनन विभाग की बेबसाईट पर जाकर आनलाईन आवेदन के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा।
खनन करने से पूर्व विभागीय बेबसाईट पर जाकर आवेदक को अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, जनपद, पता भरकर SignUp करना होगा।
इसके बाद मेलआइर्ड एवं पासवार्ड के माध्यम से Login करके सभी आवश्यक विवरण दर्ज करके पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
यदि खतौनी में एक या एक से अधिक सहखातेदार होने की स्थिति में उनका सहमति पत्र⁄शपथ पत्र बेबसाईट पर अपलोड करना होगा।
अधिकतम 100 घनमीटर के खनन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
पंजीकरण प्रमाण पत्र की बैधता अधिकतम 15 दिन की होगी।
साधारण मिट्टी खनन हेतु पात्रता एवं दस्तावेज
साधारण मिट्टी खनन करने के लिए कुछ आवश्यक मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इन सभी पात्रता को पूरी करने के पश्चात ही मिट्टी खनन हेतु परमिशन प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
आवेदक का अधार कार्ड अपलोड करना है।
आवेदक का खसरा⁄खतौनी अपलोड करना है।
भू–स्वामी⁄सह खातेदार का सहमति पत्र अपलोड करना है।
मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
साधारण मिट्टी खनन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लाभ
मिट्टी खनन में भारी अनियमितता देखी जाती है। फिर भी सरकार द्वारा मिट्टी खनन में परदार्शिता लाने का प्रयत्न पूरी व्यवस्था को आनलाईन प्रक्रिया के अधीन लाकर किया जा रहा है। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। जो कि निम्न है–
निजी भूमि से मिट्टी निकालने के लिए कोई रायल्टी नहीं अदा करना होगा।
प्रक्रिया के डिजिटल होने से भागदौड़ में लगने वाला समय बचेगा।
आनलाईन आवेदन के तत्काल बाद ही मिट्टी खनन हेतु अनुमति पत्र मिल जायेगा।
काफी कम दस्तावेजों के प्रयोग द्वारा अनुमति प्राप्त किया जा सकता है।
सबसे पहले माइन मित्र पोर्टल को गूगल में सर्च करें या फिर दिये गये लिंकपर क्लिक करें।
इसके बाद मीनू बार में दिखायी दे रहे ʺआनलाईन सेवाओं के लिए आवेदर करेंʺ के विकल्प पर क्लिक करें। अब ड्रापडाउन लिस्ट में से ʺसाधारण मिट्टी किसानों के निजी उपयोग हेतुʺ के बटन पर क्लिक करें।
अब सबसे उपर दाहिने तरफ दिखायी दे रहे ʺकोई खाता नहींॽ एक बनायेंʺ के बटन पर क्लिक करें।
आपके सामने दिखायी दे रहे नये पेज पर नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, दो बार पासवर्ड भरें तथा जनपद चुनकर अपना स्थायी पता दर्ज करें और हरे रंग में दिखायी दे रहे ʺसाइन अपʺ के बटन पर क्लिक कर दें।
अब अपना मेल आईडी व पासवर्ड भकर ʺसाइन इन करेंʺ के बटन पर क्लिक करें।
अब आपके सामने माइन मित्र का होम पेज का डैश बोर्ड दिखायी देगा। बायी तरफ ʺडैशबोर्डʺ में दिखायी दे रहेʺआवेदनʺ के ड्राप डाउन बटन पर क्लिक करें। ड्रापउाउन में नीचे की तरफ ʺसाधारण मिट्टी किसानों के निजी उपयोग हेतुʺ के बटन पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक नया पेज होगा। जिसमें सबसे उपर ʺ+Create Newʺ के बटन पर क्लिक करें।
यहां पर आवेदन फार्म खुलकर सामने आयेगा। इसमें सभी जानकारी सही–सही दर्ज करें।
इस क्रम में सबसे पहले जनपद चुने। फिर तहसील चुने। ग्रामसभा चुने। उसके बाद गाटा संख्या भरकर Get info के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आगे सभी सह खातेदारों के नाम दिखायी देने लगेगा। खातेदार का नाम कापी करें और आवेदक के नाम वाले कालम में Paste कर दें। आवेदक के पिता का नाम दर्ज करें। आवेदक का पता एवं मोबाईलनंबर निर्धारित स्थान पर दर्ज करें। मिट्टी की मात्रा 100 घनमीटर दर्ज करें। इसके बाद खनन का प्रयोजन चुने। फिर गंतव्य का जनपद, तहसील, ग्रामसभा चुने। आवेदक आधार नंबर दर्ज करें। आधार कीफोटोकापी अपलोड करें। सह खातेदारों का शपथ पत्र अपलोड करें। खतौनी अपलोड करें। जिन सहखातेदारों की सहमति अपलोड की गयी है उनका नीचे के कालम में सह खातेदारों का नाम दर्ज बारी–बारी से दर्ज करें (एक से अधिक सह खातेदार होने की स्थिति में)। अब नीचे चेक बाक्स में क्लिक करके सभी शर्तें स्वीकार करें फिर हरे रंग में दिखायी दे रहे Save के बटन पर क्लिक करें।
यह आपका आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है, का पापअप मैसेज प्राप्त होगा। जहां आवेदन पंजीकरण की संख्या प्राप्त होगी। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है।
यहां पर दिखायी दे रहे डैशबोर्ड में आवेदन की स्थिति में ग्रीन कलर में Approved दिखायी देगा। इसी के ठीक सामने Details के आईकान पर क्लिक करें।
यहां पर किसानों के निजी उपयोग हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखायी देगा। जिसका प्रिंट निकाल कर सुरक्षित कर लें। इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोप्रति (आधार कार्ड, खतौनी, सहमति पत्र आदि) संलग्न करें और इसकी एक काफी श्रीमान उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा खनन विभाग में जमा करें। हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जमा कर सकते हैं।
नोट 1– खनन स्थल पर इसकी एक प्रति अवश्य रखें। ताकि जांच होने की स्थिति में तुरंत अनुमति पत्र संबन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रेषित कर सकें। एक प्रति वाहन चालक को दें। जिसे वह अपने पास मिट्टी को गंतव्य स्थान तक ले जाते समय अपने पास सुरक्षित रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत कर सकें।
नोट 2– अनुमति पत्र की बैधता केवल दो सप्ताह के लिए ही है। इसका ध्यान रखें। बिना अनुमति तिथि समाप्ति के बाद खनन कार्य बंद कर दें।
नोट 3– 100 घनमीटर से अधिक की खुदाई कभी नहीं करें। पकडे़ जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
मिट्टी खनन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये टोलफ्री नंबर पर काल करके सम्पर्क किया जा सकता है। हेल्पलाईन नंबर 1800 123 1171 है। इस हेल्प लाईन नंबर पर सुबह 09:30 से लेकर सायं 06:30 बजे तक काल किया जा सकता है।