दिव्यांजनों को सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की मंशा के साथ ʺदिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएंʺ शीर्षक से इस पोस्ट में आवश्यक एवं प्रभावी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की गयी है। इस पोस्ट का अध्ययन करते हुए दिव्यांजन सिर्फ सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कोई भ्रामक जानकारी नहीं केवल सच एवं सही जानकारी हेतु इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें।
सारांशः दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं
सेवा/योजना का नाम | दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी |
योजना की पात्रता का विवरण | इस पोस्ट में उल्लिखित है। |
निराश्रित दिव्यांगजन भरण–पोषण हेतु अनुदान पेंशन योजना
पात्रता एवं अन्य आवश्यक शर्तें–
1- आवेदक की उम्र कम 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
2- आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
3- निराश्रित दिव्यांगजन भरण–पोषण हेतु अनुदान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले आवेदक को किसी अन्य प्रकार की पेंशन नहीं प्राप्त होनी चाहिए।
4- किसी भी प्रकार की अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।
5- किसी भी राजकीय ⁄संस्थाओं में मुफ्त भरण–पोषण प्राप्त करने वाले दिव्यांग इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।
6- इस योजना की पात्रता के संबन्ध में अंतिम निर्णण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का होगा।
आय प्रमाण पत्रः–
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदक का आय निम्न प्रकार की श्रेणियों में निम्नलिखित होना चाहिए।
- आवेदक यदि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है तो उसकी न्यूनतम आय 46080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आय 56460/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जारी किया गया आय प्रमाण पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से जारी होना चाहिए।
पेंशन⁄अनुदान की राशि
इस योजना में दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1000/- रूपये की आर्थिक सहायता भरण पोषण हेतु प्रदान की जायेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन राशि में किसी प्रकार का संशोधन करती है तो संशोधित दर के अनुसार पेंशन प्रदान किया जायेगा।
अनुदान देने की सरकारी प्रक्रिया एवं उस पर लगने वाले प्रतिबन्धः–
- इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में पंजीकृत दिव्यांगजनों को समय–समय पर बजट के अनुसार पेंशन मिलता रहेगा।
- योजना के अन्तर्गत नवीन पंजीकृत दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा जारी किये गये बजट के हिसाब से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पेंशन प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना में किसी भी प्रकार से पूर्व में बकाया पेंशन का भुगतान हीं किया जायेगा।
- अनुदान प्राप्तकर्ता दिव्यांग की मृत्यु होने के पश्चात पेंशन बंद कर दिया जायेगा।
- यदि आवेदक अपात्रता की श्रेणी में पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से पेंशन प्राप्त होना बंद हो जायेगा।
- इसी प्रकार कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर‚ लाभार्थी की मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार पेंशन की राशि प्राप्त होती है तो जो भी व्यक्ति उक्त पेंशन को प्राप्त किया है‚ उससे राजस्व विभाग की तरह से वसूली की जायेगी।
- वसूली की यह प्रक्रिया पब्लिक मनी ऐक्ट 1965 की धार 3 की उपधार (A) के अन्तर्गत की जाती है।
आवेदन की प्रक्रियाः–
आवेदन की प्रक्रिया आनलाईन आवेदन के माध्यम से पूरी की जाती है। इसके लिए एकीकृत समाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर sspy-up.gov(dot)in आवेदन किया जा सकता है।
नोट– सरकारी निर्देशानुसार इस बेबसाईट की डायरेक्ट लिंक/हाईपर लिंक नहीं दी जा सकती है। इसके लिए हमें खेद है।
पेंशन भुगान की प्रक्रियाः–
निराश्रित दिव्यांगजन भरण–पोषण हेतु अनुदान पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि के भुगतान की प्रक्रिया PFMS प्रणाली द्वारा डायेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में की जाती है। भुगतान का स्टेटस नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करके चेक किया जा सकता है।
सभी प्रकार के भुगतान का स्टेट्स चेक करेंः–
कुष्ठावस्था पेंशन योजना
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के निवासी जो गरीबी देखा हेतु निर्धारित किये गये आय सीमा के अन्दर आते हैं‚ वह इस योजना हेतु पात्र माने जायेंगे। वशर्तें वह शासन द्वारा चलाये जा रहे किसी अन्य प्रकार की योजनाओं के तहत कोई अन्य प्रकार का पेंशन न प्राप्त कर रहे हों। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा कर आनलाईन आवेदन करवा लेना चाहिए। इस योजना के तहत दिव्यांगता प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। दिव्यांगता का प्रतिशत कम हो या ज्यादा हो इससे आनलाईन आवेदन करने एवं पेंशन लाभ अनुदान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। योजना के तहत लाभार्थी को 3000/- रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन के रूप में अनुदान प्रदान की जाती है।
पात्रता एवं अन्य आवश्यक शर्तें–
- 1- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम या अधिक हो सकती है। इस प्रकार इस योजना हेतु किसी प्रकार की न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
- 2- आवेदक की आय निर्धारित की गयी आय सीमा से कम होना चाहिए।
- 3- अन्य योजनाओं के तहत पेंशन/अनुदान एवं सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।
- 4- आवेदक के पास बैंक पासबुक होना चाहिए।
- 5- आधार कार्ड
- 6- आय प्रमाण पत्र
- 7- पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ
- 8- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- 9- ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थी को उपजिलाधिकारी की संतुति से प्रक्रिया पूरी की जाती है।
आय प्रमाण पत्रः–
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदक का आय निम्न प्रकार की श्रेणियों में निम्नलिखित होना चाहिए।
- आवेदक यदि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है तो उसकी न्यूनतम आय 46080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आय 56460/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जारी किया गया आय प्रमाण पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से जारी होना चाहिए।
पेंशन⁄अनुदान की राशि
इस योजना में दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 3000/- रूपये की आर्थिक सहायता भरण पोषण हेतु प्रदान की जायेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन राशि में किसी प्रकार का संशोधन करती है तो संशोधित दर के अनुसार पेंशन प्रदान किया जायेगा।
अनुदान देने की सरकारी प्रक्रिया एवं उस पर लगने वाले प्रतिबन्धः–
- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत दिव्यांगजनों को समय–समय पर बजट के अनुसार पेंशन मिलता रहेगा।
- अनुदान प्राप्तकर्ता दिव्यांग की मृत्यु होने के पश्चात पेंशन बंद कर दिया जायेगा।
- यदि आवेदक अपात्रता की श्रेणी में पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से पेंशन प्राप्त होना बंद हो जायेगा।
- इसी प्रकार कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर‚ लाभार्थी की मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार पेंशन की राशि प्राप्त होती है तो जो भी व्यक्ति उक्त पेंशन को प्राप्त किया है‚ उससे राजस्व विभाग की तरह से वसूली की जायेगी।
- वसूली की यह प्रक्रिया पब्लिक मनी ऐक्ट 1965 की धार 3 की उपधार (A) के अन्तर्गत की जाती है।
आवेदन की प्रक्रियाः–
- आवेदन की प्रक्रिया आनलाईन आवेदन के माध्यम से पूरी की जाती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ०प्र० द्वारा संचालित दिव्यांग कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन sspy-up.gov(dot)in पर जाकर स्वयं आनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन करने हेतु स्वयं या फिर लोकवाणी केन्द्र⁄जनसेवा केन्द्र⁄CSC पर सम्पर्क करें।
- नोट– सरकारी निर्देशानुसार इस बेबसाईट की डायरेक्ट लिंक/हाईपर लिंक नहीं दी जा सकती है। इसके लिए हमें खेद है।
पेंशन भुगान की प्रक्रियाः–
दिव्यांग कुष्ठा पेंशन लाभार्थी भरण–पोषण हेतु अनुदान पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि के भुगतान की प्रक्रिया PFMS प्रणाली द्वारा डायेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में की जाती है। भुगतान का स्टेटस नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करके चेक किया जा सकता है।
सभी प्रकार के भुगतान का स्टेट्स चेक करेंः–
दिव्यांगजनों हेतु अन्य सरकारी योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण योजना‚ आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता‚ दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइजड ट्राईसायकिल योजना‚ शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना‚ दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना‚स्वैछिक संगठनो /संस्थानों की सहायता‚ निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान‚ दिव्यांगजन की नि:शुल्क बस यात्रा‚ दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार‚ डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों की पहचान के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण‚ब्रेल प्रेस का संचालन प्रमुख है। इसके अलावा अन्य केन्द्रीय योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी अतिशीघ्र ही इस पोस्ट को अपडेड करने के समय दी जायेगी।
नोट – दोस्तों उपर दी गयी योजनाओं में पंजीकरण करने हेतु हाईपर लिंक या वेबसाइट का सीधा लिंक नहीं दिया गया है। चूंकि इस योजना की संपूर्ण जानकारी जिस सरकारी वेबसाइट पर दी गयी है, उनकी नीति के अनुसार बिना अनुमति के उनकी वेबसाइट पर विजिट करने हेतु डायरेक्ट लिंक नहीं दिया जाना है। इसलिए इस पोस्ट में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सीधा लिंक नहीं दिया गया है। लेकिन जल्द ही उपरोक्त सभी योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी YouTube Video के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
इसे भी पढ़ेंः–