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गरीब एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की उम्र 60 वर्ष हो जाने के बाद एक निश्चित रकम प्रतिमाह प्रदान करने हेतु अटल पेंशन योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना के द्वारा गरीबों को स्वेच्छा से छोटी बचत करने हेतु प्रोत्साहित करना है‚ जो कि बुढापे में काम आ सके। हमारे देश में 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती है। जो लाभार्थी इस योजना में शामिल हैं‚ उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपने दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए एक निश्चित रकम प्रदान की जाती है।
इस योजना की शुरूआत वर्ष 1 जून 2015 को गयी थी। योजना के केन्द्र बिन्दु में असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इस योजना का संचालन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है। अटल पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जब लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जायेगी‚ तब पेंशन की राशि प्रतिमाह लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जायेगी। पेंशन की राशि 1000 से लेकर 5000 रूपये तक होती है। योजना के माध्यम से जो पेंशन प्रदान की जाती है‚ वह लाभार्थी के द्वारा प्रतिमाह के निवेश पर आधारित होता है।
यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो योजना का लाभ लाभार्थी के परिवार को प्रदान किया जाता है। लाभार्थी की मृत्यु होने के पश्चात उसके पत्नी को पेंशन की राशि मिलेगी। इसी प्रकार यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को पेंशन की राशि प्रदान की जायेगी। यह स्कीम इतनी अच्छी है कि कुल सालों तक पेंशन स्कीम में निवेश करने के बाद मृत्यु होने तक पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना में जितना निवेश लाभार्थी द्वारा किया जाता है‚ उतना ही रकम सरकार द्वारा भी अंशदान के रूप में जमा किया जाता है। वर्ष 2015 से पूर्व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए उनके रिटायमेंट के बाद उनके खर्च को पूरा करने हेतु कोई सरकारी योजना उपलब्ध नहीं थी।
यह योजना मूलतः भारत के उन श्रमिकों को ध्यान में रखकर लायी गयी है‚ जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इन्हें बुढ़ापा में 1 हजार से लेकर 5 हजार तक की पेंशन गारंटी इस योजना क माध्यम से प्रदान की जाती है। कोई भी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में प्रतिभाग कर सकता है।
APY का पूरा नाम | अटल पेंशन योजना |
आधिकारिक बेबसाईट | (https://www.pfrda.org.in/) लिंक |
योजना का संचालन | केन्द्र सरकार द्वारा |
योजना कब शुरू हुई | 09-04-2015 |
लाभार्थी | श्रमिक एवं गरीब परिवार |
योजना में शामिल होने की उम्र | 18 से 40 वर्ष |
आवेदन के प्रकार | आफलाईन एवं आनलाईन |
आनलाईन आवेदन करने का लिंक | डायरेक्ट लिंक |
APY Application Form | क्लिक करें। |
ACCOUNT CLOSURE FORM (Death) | क्लिक करें। |
Voluntary Exit APY Withdrawal Form | क्लिक करें। |
APY withdrawal फार्म | क्लिक करें। |
Atal Pention Yojana के महत्वपूर्ण बिन्दु
- अटल पेंशन योजना की शुरूआत वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी थी।
- 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के बाद हर माह पेंशन प्राप्त किया जा सकता है।
- भारत में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस योजना की शुरूआत की गयी है।
- इस योजना में 20 वर्ष तक के लिए निवेश करना आवश्यक होता है।
- 18 से लेकर 40 वर्ष तक के सभी भारतीय नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना में 1 हजार से लेकर 5 हजार तक के पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- हर माह आपके द्वारा किये गये प्रीमियम के भुगतान के आधार पर पेंशन की राशि तय होती है।
- एक उदाहरण के अनुसार यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 100 रूपये प्रतिमाह प्रीमियम की भुगतान करके 2000 रूपये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 248 रूपये प्रतिमाह प्रीमियम जमा करके 5000 रूपये का पेंशन प्राप्त किया जा सकता है।
- इस योजना में जितना निवेश आपका होगा‚ उतना ही निवेश केन्द्र सरकार द्वारा भी निवेश किया जायेगा।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष से पूर्व हो जाती है तो लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- इस योजना में निवेश कर बुढ़ापे में अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- आयकर दाता व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नही हैं।
- इस योजना में लगभग 4 करोड़ लोग अब तक जुड़ चुकेे हैं।
- अब तक हुए कुल 4.1 करोड़ राजिस्ट्रेशन में 89 फिसदी हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों की है।
APY योजना में शामिल होने की शर्तें निम्न है–
- 1- आवेदन की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- 2– आवेदक के पास बैंक अकाउण्ट होना चाहिए।
- 3– आवेदन के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- 4- बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना आवश्यक है।
- 5– इनकम टैक्स अदा करने वाले लोग अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं।
अटल पेंशन की जरूरत क्यों हैंॽ
जब लाभार्थी अपनी उम्र पूरा कर वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है। उस समय लाभार्थी श्रम करने में असक्षम हो जाता है। तब दैनिक खर्च के लिए मासिक पेंशन इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है। उम्र अधिक होने के कारण दैनिक आय कम हो जाती है। छोटे–छोटे परिवार होने के कारण कमाउ सदस्य अपने ही परिवारों के वृद्ध अभिभावकों का उचित रूप से देखभाल नहीं कर पाते हैं। एक निश्चित पेंशन प्राप्त होने पर बुढ़ापे में जीवन गुजारने में मदद मिलती है।
इसके अलावा निम्न कारणों से अटल पेंशन योजना की अत्यधिक आवश्यकता है–
- उम्र बढ़ने के साथ कार्य करने की क्षमता में कमी
- कामगार सदस्यों का परिवार से अलग हो जाना
- महंगाई बढने से जीवन यापन करने में कइिनाईयों का सामना
- लम्बी उम्र के कारण जीवन में पैसे की कमी
- पेंशन के माध्यम से प्राप्त मासिक आय द्वारा वृद्धावस्था में जीवन यापन करने में सहायता
अटल पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करेंॽ
इस योजना में आवेदन करने के तीन तरीके हैं–
- पहला– CSC सेंटर पर जाकर अटल पेंशन योजना हेतु आनलाईन आवेदन करायें।
- दूसरा– बैंक के माध्यम से राजिस्टेशन पूर्ण करायें।
- तीसरा– स्वंय आनलाईन अप्लाई कर के योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अटल पेंशन का लाभ लेने हेतु कौन–कौन से दस्तावेज लगेंगेॽ
अटल पेंशन योजना बेहतर भविष्य की कामना हेतु लायी गयी केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद प्रतिामह 1000 से लेकर 5000 रूपये तक की न्यूनतम पेंशन की गांरटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इस योजना में शामिल होने हेतु कुछ आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं–
- अटल पेंशन योजना में शामिल होने हेतु लाभार्थी की उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास एक बैंक⁄पोस्ट आफिस में खाता (बचत) होना चाहिए।
- आधार कार्ड। (आधार कार्ड अनिवार्य नही हैं।)
- मोबाइल नंबर।
- बैंक आथवा सीएससी सेंटर को आधार कार्ड और मोबाईल नंबर उपलब्ध कराने की स्थिति में लाभार्थी को उसके रजिस्ट्रेशन से संबन्धित आवश्यक सूचनाएं भविष्य में प्राप्त होती रहेंगी।
बैंक के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले किसी बैंक में अपने नाम से एक बचत खाता खुलवायें।
- उसके बाद अटल पेंशन योजना (APY) का फार्म लेकर उसमें मांगी गयी सभी जानकारी जैसे नाम‚ पता‚ बैंक विवरण‚ मोबाईल नंबर आदि भरकर बैंक के शाखा प्रबन्धक अथवा नामित कर्मचारी के पास जमा करें।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- बैंक द्वारा आपके आवेदन फार्म सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जायेगी। सत्यापन होने के बाद अटल पेंशन योजना में आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जायेगा।
अटल पेंशन योजना (APY) में Online Apply कैसे करेंॽ
यदि आप संगठित क्षेत्र के मजूदर⁄किसान⁄गरीब⁄असहाय है‚ और आप अटल पेंशन योजना के तहत अपना राजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे अटल पेंशन योजना (APY) में Online Apply करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है–
- सबसे पहले eNPS की आधिकारिक बेबसाईट पर जायें। अभी विजिट करने हेतु लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद पेज पर दिखायी दे रहे NATIONAL PENSION SYSTEM के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करें।
- इस पेज पर कुछ आवश्यक बिन्दुओं पर चेक मार्क कर आधार नंबर भरें और Generate OTP के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज दिखायी देगा। इसे पेज पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे स्वंय का विवरण‚ परिवार का विवरण‚ बैंक से संबन्धित विवरण‚ पेंशन से संबन्धित विवरण‚ निवेश की जाने वाली राशि‚ नामांकन आदि भरकर Continue के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद OTP Authenticate करें।
- सत्यापन हेतु eSign⁄View Subscriber Registration Form आदि प्रक्रिया पूर्ण करें।
- इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- इतना कुछ करने के बाद आनालाईन पंजीकरण पूर्ण हो जायेगी।
- यदि पंजीकरण सफल हुआ तो आपको PRAN सख्या प्राप्त हो जायेगा।
APY में रजिस्ट्रेशन और लाॅग–इन कैसे करेंॽ
इस योजना में शामिल होने हेतु आपको स्वयं आनलाईन आवेदन करना होगा‚ सीएचसी सेंटर या फिर बैंक शाखा में जाकर आवेदन हेतु आग्रह करना होता है। वर्तमान में लगभग सभी बैंकों एवं सीएससी सेंटरों पर यह सुविधा उपलब्ध है। जहाँ APY फार्म भरकर योजना में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद PRAN NUMBER प्राप्त हो जाता है। PRAN NUMBER और APY पासवर्ड का प्रयोग कर लॉग–इन किया जा सकता है।
अटल पेंशन योजना से 10 हजार प्रतिमाह पेंशन हेतु क्या करेंॽ
- इस योजना से 10 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन के लिए पति–पत्नी दोनों को ही आवेदन करना चाहिए।
- पति–पत्नी अलग–अलग रजिस्ट्रेशन कराकर अटल पेंशन योजना से 10 हजार रूपये प्रतिमाह तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- 40 साल से कम उम्र के विवाहित महिला–पुरूष इस योजना से जुड़कर 10 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद पति–पत्नी में किसी एक की मृत्यु के पश्चात जीवित बचे पार्टनर को एक मुश्त 8.5 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। इसके साथ ही उसे हर माह पूरी उम्र तक पेंशन भी मिलेगी।
अटल पेंशन योजना में यदि प्रतिमाह 1000 रूपये का पेंशन प्राप्त करना हो तो उसका प्रीमियम क्या होगाॽ
नीचे दिये गये प्रीमियम तालिका का अवलोकन करके आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि किस उम्र के लाभार्थी को कितना रूपया प्रतिमाह का प्रीमियम भरना होगाः
उम्र | जमा अवधि | मासिक | त्रैमसिक | अर्धवार्षिक | वार्षिक |
18 वर्ष | 42 वर्ष | 42 रूपये | 125 रूपये | 248 रूपये | 496 रूपये |
20 वर्ष | 40 वर्ष | 50 रूपये | 149 रूपये | 295 रूपये | 590 रूपये |
25 वर्ष | 35 वर्ष | 76 रूपये | 226 रूपये | 449 रूपये | 898 रूपये |
30 वर्ष | 30 वर्ष | 116 रूपये | 346 रूपये | 685 रूपये | 1370 रूपये |
35 वर्ष | 25 वर्ष | 181 रूपये | 539 रूपये | 1068 रूपये | 2136 रूपये |
40 वर्ष | 20 वर्ष | 291 रूपये | 876 रूपये | 1417 रूपये | 3434 रूपये |
नोट– उपरोक्त तालिका के आधार पर 02 हजार‚ 03 हजार या 05 पांच हजार रूपये मासिक पेंशन हेतु प्रीमियम की राधि में 2‚ 3‚ 4 या 5 का गुणा कर प्रीमियम की राशि पता की जा सकती है।
टैक्स छूट का लाभ उठायें
- इस योजना में निेवेश करने पर निवेशकर्ता को टैक्स में छूट प्राप्त होता है।
- यह छूट इनकम टैक्स एक्ट 80C के माध्यम से 1.5 लाख रूपये तक के निवेश पर दिया जाता है।
4.1 करोड़ लोगाें ने कराया राजिस्ट्रेशन
एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 4.1 करोड़ लोगों द्वारा अटल पेंशन योजना में खाता खोला जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या 25 से 30 वर्ष के लाभार्थियों की है। इसकेे साथ ही योजना में भागीदारी करने वाले 89 फीसदी लोग ग्रामीण या गैर नगरिय क्षेत्रों मेें निवास करते हैं।
APY (अटल पेंशन योजना) के तहत कौन–कौन से फार्म जारी किये गये हैंॽ
APY (अटल पेंशन योजना) से संबन्धित महत्वपूर्ण फार्म निम्नलिखित है। किसी फार्म की उपयोगिता कब और कहां होगी‚ इसके विषय में नीचे बताया गया है।
- APY Application Form: इस फार्म की सहायत से आफलाईन आवेदन बैंकों अथवा सीएससी सेंटरों द्वारा किया जाता है।
- APY withdrawal Form: इस फार्म की सहायत से withdrawal की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यह प्रक्रिया सिर्फ बैंक के माध्यम से ही पूरी होती है।
- APY Claim Form: यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 से पूर्व ही हो जाती है। तो APY Claim Form की सहायत से लाभार्थी द्वारा नामित व्यक्ति अथवा जाे भी योग्य लाभार्थी होगा‚ वह लाभ प्राप्त कर सकता है।
- APY closure Form: किसी कारणवश लाभार्थी परिपक्वता (60 वर्ष) से पूर्व ही APY से बाहर निकला चाहते हैं‚ तो वह APY closure Form की मदद ले सकता है। इसके लिए कारण सहित बैंक में APY closure Form भरकर जमा करना होगा।
APY योजना से संबन्धित विभिन्न आवश्यक फार्म डाउनलोड करें।
- APY Application फार्म डाउनलोड करने हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
- APY withdrawal फार्म डाउनलोड करने दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
- APY Claim फार्म: ATAL PENSION YOJANA (APY)-ACCOUNT CLOSURE FORM (Death) डाउनलोड करने हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
- APY closer फार्म (Voluntary Exit APY Withdrawal Form) डाउनलोड करने हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
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अटल पेंशन योजना के तहत हुए रजिस्ट्रेशन के निरस्त होने के प्रमुख कारण
इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर माह एक निश्चित राशि आपके बैंक खाते से स्वतः कट जाया करती है। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक आपके खाते से थोड़ी–थोड़ी धनराशि कटती रहेगी। लेकिन यदि आपके खाते में पर्याप्त धन नहीं होने के कारण कंट्रीब्यूशन ही हो पाता है तो 02 वर्ष के बाद अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जायेगा। 02 वर्ष के अन्दर यदि किसी कारणवश निवेश नहीं किया जा सका है तो 1 रूपये से लेकर 10 रूपये तक की पेनाल्टी देकर अटल पेंशन योजना में पुनः प्रतिभाग किया जा सकता है।
अटल पेंशन योजना एप्प का प्रयोग करें।
अटल पेंशन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराये हुए लोगों के लिए PRRDA ने अटल पेंशन योजना एप्प जारी किया है। इस एप्प का प्रयोग करके लाभार्थी अपने APY खात में अब तक जमा की गयी राशि का अवलोकर कर सकता है। इसके साथ ही आगे निवेश कब करना हैॽ यह भी जान सकते हैं। लाभार्थी APY स्टेटमेंट चेक कर सकता है। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर और एप्प स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
APY अकाउण्ट से पैसा निकालने का तरीका
APY अकाउण्ट से विशेष परिस्थिति में जैसे गंभीर बीमारी होने आदि स्थिति में पैसे निकालने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संबन्धित बैंक में जाकर APY अकाउण्ट बंद करने का फार्म भरना होता है। बैंक द्वारा अकाउण्ट बंद करने का फार्म प्राप्त कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस पूरा किया जायेगा। कुछ आवश्यक शुल्क काटने के बाद आपके बैंक खाते में APY की बची हुई सम्पूर्ण रकम एक बार में ही जमा कर दी जायेगी।
अटल पेंशन योजना हेल्प लाईन नंबर
APY से सबन्धित किसी भी समस्या निवारण अथवा जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800-180-1111 पर फोन करके सम्पर्क करें।
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