AAY PRAMAN PATRA Online Apply & Download | aay praman patra status check | आय प्रमाण पत्र आनलाईन आवेदन कैसे करेंॽ | how to generate income certificate
आय प्रमाण पत्र क्या होता हैॽ आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है‚ जिसे अंग्रेजी में Income Certificate कहा जाता है। आय प्रमाण पत्र में व्यक्ति केे परिवार का सालाना आय का विवरण दर्ज होता है। आय प्रमाण पत्र का प्रयोग प्रायः हर सरकारी कामकाज में किया जाता है। जैसे छात्रवृत्ति प्राप्त करने में इस प्रमाण पत्र की अत्यधिक आवश्यकता होती है।
इसके अलावा अन्य कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पूर्व में आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आय प्रमाण पत्र का फार्म भरकर तहसील परिसर के अन्दर स्थित मालबाबू के कार्यालय में जमा करना होता था। जिसमें बहुत सारा समय और धन खर्च करना पड़ता था।
यह प्रक्रिया काफी लम्बी होती थी, जिसमें महीनों का समय लग जाता था। इसके साथ ही जिसके पास सोर्स होता था, उसकी को जल्द से जल्द प्रमाण पत्र प्राप्त होता था।
लेकिन जब से यह प्रक्रिया आनलाईन हुई है, तब से लोगों को काफी राहत मिली है। आप घर बैठे स्वयं ही आय प्रमाण पत्र हेतु आनलईन आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी जन सेवा केन्द्र पर जाकर आनलाईन आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन का सरकारी शुल्क केवल 30 रूपये ही होता है। आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार के माध्यम से जारी किया जाता है।
इस पोस्ट में आय प्रमाण पत्र से संबन्धित किन–किन टापिक्स पर जानकारी दी गयी हैॽ
उ० प्र० में निवास करने वाले नागरिक https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर विजिट करके आवेदन कर कर सकते हैं। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की बैधता 03 वर्ष तक होती है। 03 वर्ष के पश्चात पुनः आय प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आनलाईन आवेदन करना होगा। आय प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ आनलाईन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
यदि आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम दो आईडी प्रूफ की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास दो आईडी प्रूफ नहीं हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आईडी प्रूफ न होने की स्थिति में सबसे पहले आपको अपने ग्राम प्रधान⁄वार्ड सदस्य⁄नगर पंचायत अध्यक्ष⁄नगर पालिका अध्यक्ष से उनके लेटर हेड पर एक प्रमाणित की मांग करनी चाहिए।
सामान्य उक्त सभी लोग आसानी से अपने लेटर पैड पर सामान्य निवास का प्रमाण पत्र बनाकर दे देते हैं। इसके बाद आपको अपने परिवार के किसी एक सदस्य जैसे– पिता⁄माता⁄भाई⁄बहन आदि का अधारकार्ड⁄निर्वाचन कार्ड⁄ आदि लगाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कराना चाहिए।
सामान्य रूप से उ०प्र० आय प्रमाण पत्र में लगने वाले दस्तावेज निम्नलिखित है–
आय प्रमाण पत्र बनवाने के दो तरीके हैं।
नोट– आय‚ जाति या निवास प्रमाण पत्र हेतु आनलाईन करते समय आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है। आधार कार्ड एवं उससे जुड़ें मोबाईल पर प्राप्त OTP के बिना उपरोक्त प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना मुमकिन नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदक का आधार + मोबाईल नंबर लिंक हो।
यहां हम स्वयं के द्वारा आनालाईन आवेदन करने की तरीके पर चर्चा करेंगे।
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आप अपने द्वारा आनलाईन किये गये आय प्रमाण पत्र का स्टेटस नीचे बताये गये स्टेप्स को फालो करके चेक कर सकते हैं।
ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सिटिजन सर्विस से किये गये आवेदन का प्रिंट निकालना बहुत ही आसान है। नीचे बताये गये स्टेप्स का अनुशरण कर किये गये आवेदन का प्रिंट निकाला जा सकता है।
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आय प्रमाण पत्र की वैधना 03 वर्ष तक ही होता है। इसलिए जब भी इसका प्रयोग करें तो नवीनतम आय प्रमाण पत्र का ही प्रयोग करें। पुराना आय प्रमाण पत्र लगाने की स्थिति में जब आपके लाभ प्राप्त करने का समय आता है, तब आय प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान आय प्रमाण पत्र की बैधता तिथि समाप्त हो सकती है। इसलिए अधिकतम 01 वर्ष पुराना ही आय प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए।
उ०प्र० के निवासी आय प्रमाण हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट के सिटिजल सर्विस का प्रयोग कर स्वयं ही आनलाईन आवेदन कर सकते है अथवा जनसेवा केन्द्र पर जाकर आनलाईन आवेदन करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।
आय प्रमाण पत्र का प्रयोग प्रायः सभी प्रकार के सरकारी लाभ प्राप्त करने के दौरान प्रस्तुत करना होता है। जैसे राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु, आवास प्राप्त करने हेतु, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आदि।
नहीं। केवल उ०प्र० राज्य में निवास करने वाले नागरिक ही उ०प्र० आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।
सामान्यतः 01 सप्ताह से 02 सप्ताह के अन्दर ही आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
आय प्रमाण पत्र हेतु आनलाईन आवेदन करने पर समय एवं पैसे दोनों की बचत होती है।
उ०प्र० सरकार की बेबसाईट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाकर सिटिजन सर्विस के माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर पर तहसीलदार के माध्यम से जारी किया जाता है। इसके लिए आवेदन जन सेवा केन्द्र (CSC) या फिर प्रदेश सरकार की आधिकारिक बेबसाईट पर जाकर स्वयं आनलाईन किया जा सकता है।
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इस पोस्ट में AAY PRAMAN PATRA Online Apply & Download | आय प्रमाण पत्र शीर्षक से लेख लिखा गया हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आय प्रमाण किसी परिवार के आय का प्रमाण प्रस्तुत करता है‚ जिसे उचित स्थान पर प्रस्तुत करके कई प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। यह अलग–अलग राज्यों के राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार कार्यालय से जारी किया जाता है।
आय प्रमाण पत्र का प्रयोग सामान्य रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। जैसे छात्रवृति प्राप्त करने हेतु‚ पीएम किसान सम्मान का लाभ प्राप्त करने हेतु‚ बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु‚ राशनकार्ड बनवाने सहित कई प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं में आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र तहसील के तहसीदार महोदय द्वारा आनलाईन जारी किया जाता है।
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