2024 Domicile Certificate In Hindi | निवास प्रमाण पत्र

अधिवास प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में Domicile Certificate कहा जाता है। इसके अलावा इसे निवास प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस पोस्ट में domicile certificate in hindi पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि Domicile Certificate क्या होता है और इसका क्या महत्व हैॽ Domicile Certificate के लिए आनलाईन आवेदन कैसे किया जा सकता हैॽ डोमिसाईल सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंॽ Domicile Certificate बनवाने के लिए किन–किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैॽ इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकेगा। 

Domicile certificate in hindi : निवास प्रमाण पत्र⁄अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता समय–समय पर पड़ती रहती है। एक विद्‍यार्थी के रूप में किसी विद्‍यायल में प्रवेश प्राप्त करने एवं शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अधिवास प्रमाण पत्र की मांग शिक्षण संस्थानों द्वारा समय–समय पर की जाती है। इसी प्रकार यदि आप एक बेरोजगार युवक हैं और सरकारी⁄गैर सरकारी नौकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे अधिवास प्रमाण पत्र जिसे अंग्रेजी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है‚ की मांग की जाती है।

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Domicile Certificate in Hindi : महत्व एवं प्रयोग 

अधिवास प्रमाण पत्र के महत्व को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इसका प्रयोग कहां–कहां प्रमुख रूप से किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

यदि आप एक महिला हैं और आपकी नयी–नयी शादी हुई है। आपको अपने ससुराल में स्वयं के आधार कार्ड में दर्ज पते को अपडेट कराने कराने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र की मांग की जायेगी। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड का पता अपडेट कराना है तो उसे अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बिना अधिवास प्रमाण पत्र के आधार कार्ड में दर्ज पते का विवरण संशोधित नहीं किया जा सकेगा। निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के वर्तमान पते पर निवास करने के स्थान को सिद्ध करता है।

यह आवश्यक दस्तावेज के रूप में कई प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे– विश्वविद्‍यालय में प्रवेश के दौरान अन्य आवश्यक (शैक्षिक प्रमाण पत्र‚ आधार कार्ड‚ जाति प्रमाण पत्र‚ फोटो आदि) दस्तावेजों के साथ निवास प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है। प्रदेश एवं केन्द्र स्तर पर अध्ययन कर रहे विद्‍यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए भी अधिवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरियों में अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अधिवावास प्रमाण पत्र को बनवाना काफी आसान है‚ जिस प्रकार से आय प्रमाण पत्र‚ जाति प्रमाण पत्र बनता है‚ ठीक उसी प्रकार से अधिवास प्रमाण पत्र भी बनवाया जा सकता है।

Domicile Certificate Meaning In Hindi

अधिवास प्रमाण पत्र को  निवास प्रमाण पत्र‚ मूल निवास प्रमाण पत्र के नाम से तथा अंग्रेजी में डोमिसाईल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate)  भी कहा जाता है। Domicile Certificate Meaning In Hindi का अर्थ मूल निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र से है। अधिवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के एक निश्चित स्थान पर निवास करने का प्रमाण होता है। जिसमें व्यक्ति का नाम‚ पिता का नाम‚ माता का नाम‚ ग्राम⁄नगर‚ तहसील‚ जिला‚ प्रदेश आदि विवरणों के साथ स्थायी रूप से निवास करने का स्थान दर्ज होता है। 

मूल निवास प्रमाण पत्र⁄अधिवास प्रमाण पत्र अन्य आवश्यक दस्तावेजों की तरह ही अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से जन्मतिथि को सिद्ध करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र‚ शिक्षा का स्तर जानने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र‚ आय को प्रूफ करने के लिए आय प्रमाण पत्र‚ जाति को प्रूफ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र‚ पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग किया जाता है‚ उसी प्रकार पते के प्रमाण के रूप में अन्य दस्तावेजों के की तरह अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) का प्रयोग किया जाता है।

अधिवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी धर्म या जाति का पुरूष⁄महिला आवेदन कर सकती है। अधिवास प्रमाण पत्र का प्रयोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने‚ छात्रवृत्ति प्राप्त करने‚ आधार कार्ड में पता संशोधित कराने‚ बैंक से ऋण प्राप्त करने‚ पते के प्रूफ के रूप में प्रयोग किया जाता है।

अधिवास प्रमाण पत्र पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ अधिवास प्रमाण पत्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। यदि आप भी खुद से अधिवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को आगे ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी जानकारी स्टेप बाई स्टेप मिल जायेगी।

Highlights of Domicile Certificate

प्रमाण पत्र का नाम निवास प्रमाण पत्र
विभाग का नामराजस्व विभाग
लाभार्थी राज्य में स्थायी नागरिक
आवेदन करने की प्रक्रिया आनलाईन | आफलाईन (कुछ राज्यों में)
निवास प्रमाण पत्र का प्रयोगशिक्षण संस्थान‚ सरकारी नौकरी‚ पते के पहचान के रूप में‚ आधार में पता अपडेट करने हेतु‚ छात्रवृत्ति फार्म भरने सहित अन्य कार्यों में
आवेदन शुल्क30 रूपया (सरकारी शुल्क)
जारी होने में लगने वाला समयलगभग 1 सप्ताह
निवास हेतु आवेदन पत्र (UP)डाउनलोड करें
घाेषणा पत्र (UP)डाउनलोड करें
आवेदन पत्र + घोषणा पत्र (UP)डाउनलोड करें
फोटो साईज कंप्रेसर Site 1 | Site 2
Table of Domicile Certificate in Hindi

अधिवास प्रमाण पत्र सरकारी दस्तावेज होता है। अधिवास प्रमाण पत्र प्रदेश सरकारों द्वारा तहसील स्तर पर श्रीमान उपजिलाधिकारी⁄प्रभारी अधिकारी के कार्यालय से जारी किया जाता है। यह दस्तावेज व्यक्ति को राज्य एवं केन्द्र सरकार की सरकारी लाभकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है। 

निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कम से दो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है–

नोट– उपर दिये गये आईडी प्रूफ एवं ऐड्रेस प्रूफ की सूची में से सिर्फ 02 दस्तावेज ही अधिवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी है।

कोई दस्तावेज न होने पर अधिवास प्रमाण पत्र कैसे बनवायेंॽ

अगर आपके पास कोई दस्तावेज नही है तो भी आप अधिवास प्रमाण पत्र बनावने हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक कार्य करवाने होंगे।

पहला यदि आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान से, नगर में रहते हैं तो वार्ड सदस्य अथवा नगर पालिका अध्यक्ष से, वहीं अगर आप नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत अध्यक्ष अथवा नगर पंचायत के वार्ड सदस्य से उनके लेटर हेड पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित की गयी प्रति बनवाना चाहिए।

यदि आप सम्बन्धित स्थान में निवास करते हैं तो आपको आवश्य ही प्रधान अथवा नगर पालिका के सदस्य⁄अध्यक्ष द्व् सामान्य निवास की प्रमाणित प्रति मिल जायेगी। इसके बाद अपने परिवार के किसी सदस्य जैसे माता–पिता, भाई–बहन में से किसी का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि लगाकर आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।

महिला की शादी हो जाने की दशा में आधिवास प्रमाण की उपयोगिता

यहां इस बात पर चर्चा करना आवश्यक है कि यदि किसी महिला का विवाह किसी अन्य स्थान पर होता है तो वह अपने पति के प्रमाण पत्र एवं ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान तथा नगर स्तर पर सभासदों द्वारा प्रदान किये गये सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ आनलाईन आवेदन करके मूल निवासी प्रमाण पत्र⁄ अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकतीं हैं। अधिवास प्रमाण पत्र बन जाने के बाद महिला अपने अधार कार्ड के पते में संशोधन कराकर आवश्यक सरकारी लाभों हेतु पात्र हो सकेंगी।

Domicile Certificate कहां से जारी किया जाता है एवं उसकी प्रक्रिया क्या हैॽ

Domicile Certificate सभी प्रदेश सरकारों के द्वारा तहसील स्तर पर नियुक्त उपजिलाधिकारी⁄ प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जारी किया जाता है। 

  1. इससे पूर्व आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होता है। 
  2. अधिवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के बाद आवेदक को आवेदन संख्या प्राप्त होता है। जिसका प्रयोग प्रमाण पत्र की स्थिति को चेक करने एवं प्रमाण पत्र को डाउनलोड के लिए किया जाता है। 
  3. आवेदन आनलाईन पूर्ण हो जाने के बाद स्वतः आनलाईन मोड के माध्यम से संबन्धित तहसील में श्रीमान उपजिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंच जाता है। 
  4. इसके बाद आवेदन को उपजिलाधिकारी⁄नामित अधिकारी के द्वारा लेखपाल के पास सत्यापन रिपोर्ट हेतु भेजा जाता है।
  5. लेखपाल से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उपजिलाकारी के कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी हो जाता है।
  6. इसके बाद आवेदक कभी भी आनलाईन आवेदन संख्या का प्रयोग करके आवेदन की स्थिति को देख सकता है तथा डाउनलोड कर सुरक्षित भी कर सकता है।

Domicile Certificate in Hindi : अधिवास प्रमाण पत्र का महत्व

अधिवास प्रमाण पत्र के कई प्रकार के प्रयोग हैं। इनमें नौकरी से लेकर अन्य सभी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

  1. छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र ⁄ मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  2. आधार कार्ड में दर्ज पते को अपडेट कराने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है।
  3. विश्व विद्‍यालय में प्रवेश के दौरान अन्य दस्तावेजों के साथ ही Domicile Certificate की आवश्यकता होगी।
  4. यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो आधार कार्ड‚ खतौनी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिवास प्रमाण पत्र यानी की Domicile Certificate की जरूरत होगी।
  5. सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करते समय एवं नौकरी प्राप्त के बाद भी अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
  6. स्थानीयता (वर्तमान पता) सिद्ध करने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। 
  7. पते के प्रमाण के रूप में अधिवास प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

Domicile certificate UP & other State

वर्तमान समय में कुछ एक प्रदेशों को छोड़कर सभी प्रदेशाें में आनलाईन माध्यम से ही निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाता है। आनलाईन प्रक्रिया पारदर्शी एवं काफी सरल होती है। आनलाईन प्रक्रिया के तहत आनलाईन आवेदन करने पर पूर्व की तरह आफिस के बार–बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं‚ जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है। प्रायः सभी राज्यों में आय‚ जाति एवं निवास प्रमाण पत्र हेतु आनलाईन व्यवस्था विकसित की गयी है। आगे के क्रम में आनलाईन आवेदन कैसे किया जायेगा इसकी जानकारी प्रदान की गयी है‚ जो निम्न प्रकार से है–

यहां उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश में अधिवास प्रमाण हेतु आनलाईन आवेदन कैसे करना है‚ पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप अन्य राज्य के निवासी है तो भी आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग यही होगी। अन्य राज्यों हेतु आवेदन करने की बेबसाईट का लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए उत्तर प्रदेश में अधिवास हेतु आनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया को समझते हैं।

निवास प्रमाण पत्र ⁄ अधिवास प्रामण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प

निवास प्रमाण पत्र हेतु आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आनलाईन आवेदन के दो तरीके हैं।

  1. पहला– आप स्वयं ही सिटीजन पोर्टल पर जाकर आनलाईन आवेदन करें।
  2. दूसरा– अपने जिले के किसी जनसेवा केन्द्र⁄लोकवाणी केन्द्र पर जाकर आनलाईन आवेदन करने को कहें।

Domicile Certificate हेतु आवेदन करने से पूर्व क्या–क्या व्यवस्थित करना हैॽ

  1. आधार कार्ड‚ निर्वाचन कार्ड‚ पासपोर्ट या किसी अन्य पहचान पत्र की प्रति को स्कैन कर अपने कम्प्यूटर अथवा मोबाईल में सुरक्षित कर लें। 
  2. पते के प्रमाण के रूप में राशनकार्ड‚ बैंक पासबुक‚ बिजली बिल‚ गैस कनेक्शन आदि में से किसी एक दस्तावेज को स्कैन करके कम्प्यूटर अथवा मोबाईल में सुरक्षित कर लें। 
  3. पासपोर्ट साईज का फोटो निर्धारित 20KB के साईज के अन्दर कम्प्यूटर अथवा मोबाईल सुरक्षित कर लें। 
  4. आवेदन के लिए निर्धारित फार्म एवं घोषणा पत्र को स्वच्छ एवं साफ–साफ भरकर कर स्कैन करके कम्प्यूटर अथवा मोबाईल में सुरक्षित कर लें। 

नोट 1– ʺसभी दस्तावेज को 100 KB से कम तथा फोटो को 20 KB से कम की साईज में Jpeg फार्मेट में सुरक्षित करें।

नोट 2–ʺ ʺआवेदक का सम्बन्धित राज्य‚ जिला एवं तहसील का निवासी होना आवश्यक है।ʺ

इसे भी पढ़ेः AAY PRAMAN PATRA Online Apply & Download | आय प्रमाण पत्र

How to apply Domicile certificate online ? डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंॽ

यहां हम उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र हेतु आनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के बरे में स्टेट दर स्टेप कैसे करेंगे‚ की चर्चा नीचे कर रहे हैं।

  • सबसे पहले आवेदन कर्ता केा उत्तर प्रदेश की आफिशियल बेबसाईट पर विजिट करना है। आप चाहे तो अभी विजिट करने के लिए दिये गये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट का होम पेज दिखायी देगा।
Domicile Certificate In Hindi
How to apply Domicile certificate online
  • अगर आपने इस बेबसाईट पर पूर्व में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नवीन उपयोगर्ता पंजीकरण ॽ के बटन पर क्लिक करें। (यदि पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया है तो सीधे लॉगईन करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करें)।
How To Apply Domicile Certificate Online 3
  • यहां आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने हेतु फार्म दिखायी देगा। जहां पर सबसे पहले कम से कम 06 से 08 अकों को एक यूनिक लागईन आईडी बनाइयें।
  • इसके बाद इस पेज पर मांगी जा रही अन्य आवश्यक जानकारी के साथ–साथ मोबाईल नंबर एवं मेल आईडी को सही–सही भरकर सुरक्षित करने के बटन पर क्लिक करें। 
  • इसके ओटीपी आपके मोबाईल पर भेजा जायेगा‚ जिसे ओटीपी बाक्स में भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। 
  • इस प्रोसेस के पूरा कर लेने के बाद आपके मोबाईल पर एक वन टाईम ओटीपी भेज दिया जायेगा। इसके बाद लॉगईन पेज पर जाकर यूजर आईडी और वन टाईम पासवर्ड की सहायता से पासवर्ड चेंज करें और पुनः लाईइन कर लें। इतना सब कुछ करने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
How To Apply Domicile Certificate Online 4
  • जब आप लागईन कर लेंगे तो आपके समक्ष सिटिजन पोर्टल का होम पेज दिखायी देने लगेगा। इस पेज पर प्रमाण पत्र सेवा के कालम में दिखायी दे रहे चाैथे नंबर पर निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने सहित कई प्रकार के प्रमाण पत्रों हेतु लॉगइन करने का विकल्प मिलेगा। आप निवास प्रमाण पत्र के बटन पर क्लिक करें।
  • आप आपके समक्ष निवास प्रमाण पत्र का आवेदन भरने हेतु फार्म दिखायी देगा। इस फार्म में पूछे जा रहे सही कालमों को ध्यान से पढ़कर सही–सही विवरण दर्ज करें। 
  • तथा पेज पर संलग्नक शीर्षक के विकल्प में मांगी जा रही आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें। संलग्नक शीर्षक में फोटो आपलोड करने के साथ ही स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आईडी प्रूफ तथा पते का प्रमाण अपलोड करके दिखायी दे रहे दर्ज करें के बटन पर क्लिक कर दें। 
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र की संख्या प्राप्त हो जायेगी। तथा साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने हेतु एक नये पेज पर अग्रसाहित कर दिया जायेगा। आप आवेदन शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। आवेदन शुल्क लगभग 20 रूपया होता है।
  • इतनी प्रक्रिया सम्पन्न करने के बाद आवेदन उपजिलाधिकारी के कार्यालय को स्वतः आनलाईन मोड के माध्यम से अग्रसारित हो जायेगा। आगे की प्रक्रिया में सत्यापन हेतु राजस्व विभाग के कर्मचारी (लेखपाल) के पास भेज दिया जायेगा। लेखपाल के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रीमान उपजिलाधिकारी के माध्यम से निवास प्रमण पत्र जारी कर दिया जायेगा। 
    • नोट– सत्यापन की प्रक्रिया एक सप्ताह से लेकर 18 दिनों के अन्दर पूर्ण कर प्रमाण पर जारी कर दिया जाता है। जिसे आवेदक अपने लागईन आईडी में लागईन करके डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकता है। 

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अधिवास प्रमाण पत्र हेतु आफलाईन आवेदन कहां और कैसे करेंॽ

जम्मू कश्मीर‚ पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों राज्यों में आफलाईन अधिवास प्रमाण हेतु आवेदन किया जा सकता है। यदि आप भी आफलाईन आवेदन के माध्यम से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ नीचे दिये गये अधिकारियों के पास अधिवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।  

  1. तहसील में स्थित मालबाबू के कार्यालय में।
  2. उपजिलाधिकारी⁄प्रभारी के कार्यालय में।

आफलाईन आवेदन के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज–

  1. फोटो चस्पा किया हुआ एवं भरा हुआ आवेदन पत्र।
  2. भरा हुआ घोषणा पत्र।
  3. आधार कार्ड⁄निर्वाचन कार्ड⁄पासपोर्ट⁄निर्वाचन कार्ड⁄ड्राईविंग लाईसेंस
  4. राशनकार्ड⁄बिजली बिल⁄गैस कनेक्शन⁄परिवार नकल

Domicile Certificate FAQ’s

What is domicile certificate?

अधिवास प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित किये गये अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया एक सरकारी दस्तावेज होता है। जिसमें व्यक्ति के एक निश्चित स्थान पर निवास करने का प्रमाणिक व्यौरा दर्ज होता है। domicile certificate का प्रयोग सामान्यतः नौकरी प्राप्त करने, सरकारी लाभ प्राप्त करने, विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने सहित अन्य प्रकार के सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए किया जाता है। इसे सभी प्रकार के सहकारी कार्यों के लिए वैध दस्तावेज माना जाता है।

निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के निवास करने के स्थान को प्रमाणित करता है। निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के तहसील प्रशासन द्वारा राजस्व विभाग के सहयोग से जारी करता है। निवास प्रमाण पत्र में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पते आदि का प्रमाणित विवरण दर्ज रहता है साथ ही साथ इस पर जारी करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर एवं मुहर लगे होते है।

अधिवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में आवेदक के पते का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। आवेदन करते समय आवेदक के पते को प्रूफ करने के लिए कम से कम से दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। जिसमें आधार कार्ड ⁄ निर्वाचन कार्ड ⁄ बैंक पासबुक ⁄ राशन कार्ड ⁄ जन्म प्रमाण पत्र आदि प्रमुख है।

आवेदन पत्र का सफल सत्यापन होने के बाद अधिवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अधिवास प्रमाण पत्र के जारी करने एवं इसके प्रयोग का महत्व हर राज्यों का अलग–अलग हो सकता है। जिसमें आवेदन करने की प्रक्रिया एवं उपयोगिता भिन्न–भिन्न हो सकती है। अधिवास प्रमाण पत्र 7 से लेकर 18 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाता है।

Domicile certificate meaning

यह एक ऐसा सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें व्यक्ति के किसी स्थान पर निवास करने का प्रमाण दर्ज होता है। जिसका प्रयोग निवास प्रमाण, पहचान प्रमाण एवं पते के प्रमाण के रूप में किया जाता है। किसी अन्य दो प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग कर निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है।

तहसील प्रसाशन द्वारा राजस्व् विभाग की टीम से सत्यापन की पुष्टि के बाद निवास प्रमाण उपजिलाधिकारी⁄प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जाता है। अधिवास प्रमाण पत्र का प्रयोग सरकारी लाभ प्राप्त करने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, निवास की अवधि, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी प्राप्त करने एवं आधार कार्ड में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है।

Self declaration form for domicile certificate up

आय‚ जाति और निवास प्रमााण प्राप्त करने हेतु Self declaration form अपलोड करना आवश्यक होता है। आवेदन करने से पूर्व फार्म के साथ या अलग से Self declaration form भरकर अन्य दस्तावेजों के साथ स्कैन कर कम्प्यूटर में सुरक्षित कर लेना चाहिए। आवेदन करते समय अन्य प्रपत्रों के इसे भी अपलोड करना होता है।

Self declaration form को अपलोड किये बिना आय‚ जाति या अधिवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया जा सकता है। Self declaration form में आवेदक का नाम‚ उम्र‚ पिता का नाम‚ पता‚ तप्पा‚ परगना‚ जाति‚ धर्म‚ परिवार की कुल आय एवं व्यवसाय का विवरण दर्ज करना होता है। इसे भरने में लगभग एक मिनट का समय लग सकता है।

Self Declaration Form For Domicile Certificate UP कैसे डाउनलोड करेंॽ

Self declaration form डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। इसे डाउनलोड करने के लिए E-District की आफिशियल बेबसाईट पर डाउनलोड फार्म के सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते है। आप चाहे तो यही से डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर Self Declaration Form For Domicile Certificate UP डाउनलोड कर सकते हैं।

Domicile certificate UP online

अधिवास प्रमाण पत्र निवास की प्रमाणिकता के लिए अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह व्यक्ति के पते के प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अन्य सरकारी लाभ को प्राप्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की आफिशियल बेबसाईट https://edistrict.up.gov.in/ पर विजिट कर स्वयं ही आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में Domicile certificate UP online कैसे किया जाता है‚ के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है।

Conclusion:

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अधिवास प्रमाण पत्र का प्रयोग हमेशा किया जाता रहता है। शिक्षा से लेकर नौकरी तक‚ बेरोजगारी से लेकर शादी के बाद तक‚ फिर आवास बनाने से लेकर बैंक से ऋण प्राप्त करने तक Domicile Certificate की आवश्यकता पड़ती रहती है। 2023 Domicile Certificate in Hindi शीर्षक से लिखा गया यह पोस्ट आपको कैस लगाॽ हमें कमेंट बाक्स में कमेंट कर आवश्य बतायें। यदि पोस्ट अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की उपयोगी पोस्ट सदैव लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।