प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)। इस वर्ष मौसम का मिजाज समझ में नही आ रहा है। कहीं अत्यधिक वारिस हो रही है तो कहीं सूखे जैसे हालात हो गये हैं। जहां अधिक वारिस हो रही है‚ वहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न् हो गये हैं। वहीं इसके विपरीत जहां वारिस नहीं हो रही‚ वहां पर सूखे जैसे हालात उत्पन्न् हाे गये हैं। इन दोनाें ही परिस्थितियों में किसान ही सबसे ज्यादा परेशान है। इस तरह के हालात में किसानों को Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का लाभ उठाना चाहिए।
किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के माध्यम से मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। काफी कम मुआवजे पर इस योजना से लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना के तहत खरीफ की फसलों पर 2 प्रतिशत एवं रबी की फसल पर 1.5 प्रतिशत बीमा की राशि का प्रीमियम भरना होता है। इसी प्रकार वागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों हेतु बीमा राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है। जागरूकता के अभाव में बहुत कम किसान Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का लाभ उठा पाते हैं। किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा‚ बाढ़‚ ओला आदि से फसलों के नुकसान से बचने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बरदान की तरह से है।
(PMFBY) योजना के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करवा कर होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। इस प्रकार यह योजना किसानों के लिए बरदान साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान फलस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक है। इस योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ही सरल है। आप चाहे तो स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा योजना (PMFBY) से देश के सभी किसानों को काफी फायदा मिलेगा। PMFBY का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर (जन सेवा केन्द्र) पर जाकर अथवा नजदीकी बैंक के अलावा बीमा कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराया जा सकता है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की आफिसियल बेबसाइट पर आवेदन करने के साथ–साथ फसल के नुकसान एवं दावा हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा फसल बीमा से संबन्धित शिकायत भी दर्ज करायी जा सकती है।
प्रधानमत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) हाईलाइट
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
बीमा का उद्देश्य | किसानों को उनकी फसल के नष्ट होने पर बीमा की राशि प्रदान कर मदद करना |
योजना के लाभार्थी | भारत के समस्त किसान⁄ बाटाईदार किसान |
बीमा आवेदन की तिथि | रबी की फसल हेतु 31 दिसम्बर‚ खरीफ की फसल हेतु 31 जुलाई |
आवेदन की प्रक्रिया | आनलाईन⁄आफलाईन |
प्रधानमत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की खास बातें
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को कम करना है।
- योजना के द्वारा किसानों की आय को कम होने से रोका जा सकता है।
- रबी‚ खरीफ‚ वागवानी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों पर बीमा कवर प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
- बीमा से संबन्धित दावे के त्वरित निपटान के लिए फसल बीमा बेबसाइट को विकसित किया गया है।
- इस योजना के तहत किसानों को रवी की फसल पर 1.5 प्रतिशत‚ खरी की फसल पर 2 प्रतिशत एवं वागवानी तथा अन्य वाणिज्यिक फसल पर 5 प्रतिशत वीमा प्रीमीयम भरना होगा।
- सामान्य बीमा की राशि का भुगतान किसानों को अनिवार्य रूप से करना होगा।
- फसल बीमा से संबन्धित अन्य योजनाओं की अपेक्षा Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में काफी कम प्रीमियम का भुगतान किसानों को करना होता है।
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के विषय में किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर (49-49 प्रतिशत) का अनुदान दिया जाता है। जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
- बीमा एवं प्रीमियम के मध्यम का अंतर सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा।
- 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरूआत की गयी थी।
- देश के सभी किसान इस योजना के माध्यम से किसान बीमा राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- बटाईदार (अधिया पर किसानी करने वाले किसान) एवं काश्तकार किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत इन फसलों पर मिलेगा बीमा
- खाद्य फसल (Food Crop)
- तिलहन (Oil Seeds)
- बारहमासी बागवानी/वाणिज्यिक फसलें (Perennial Horticulture/Commercial Crops)
- वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें (Annual Commercial/Annual Horticulture Crops)
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana पर मिलने वाली रकम एवं प्रीमियम राशि (प्रति हेक्टेयर में)
धान‚ मक्का‚ उर्द‚ मूंग‚ ज्वार‚ बाजरा‚ मूंगफली‚ सोयाबीन‚ तिल‚ अरहर आदि खरीफ फसलों हेतु प्रीमियम राशि का निर्धारण
- धान हेतु बीमा की प्रिमियम राशि 1012.98 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस पर बीमा की राशि 50649 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
- ज्वार हेतु बीमा की प्रिमियम राशि 655.14 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस पर बीमा की राशि 32757 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
- उर्द हेतु बीमा की प्रिमियम राशि 438.2 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस पर बीमा की राशि 21911 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
- मूंग हेतु बीमा की प्रिमियम राशि 494.06 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस पर बीमा की राशि 24703 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
- अरहर हेतु बीमा की प्रिमियम राशि 882.30 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस पर बीमा की राशि 44115 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
- तिल हेतु बीमा की प्रिमियम राशि 370.16 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस पर बीमा की राशि 18508 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
- मूंगफली हेतु बीमा की प्रिमियम राशि 921.90 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस पर बीमा की राशि 46095 रूपये प्रति हेक्टेयर है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान भाई प्रति हेक्टेयर क्रमशः गेंहू पर 67460 रूपये‚ जौ पर 44108 रूपये‚ सरसो पर 45405 रूपये‚ चना पर 3373 रूपये एवं सूरजमुखी पर 44108 रूपये तक बीमित राशि प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे किसान जिन्होंने केसीसी के माध्यम से ऋण प्राप्त नहीं किया है‚ उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड‚ बैंक पासबुक‚ खतौनी एवं फसल बोने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ ही निर्धारित प्रीमियम की राशि भरनी होगी।
ध्याद दें– अलग–अलग राज्यों के अलग–अलग जिलों में बीमा की राशि एवं प्रीमियम की राशि अलग–अलग हो सकती है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक
इस योजना के तहत किसानों को उनके फसल पर बीमा प्रदान किया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। बीमा का लाभ प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान पर मिलता है। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिम्मेदार हैं। बीमा कंपनी अपने कर्मचारियों की मदद से जिला एवं ब्लाक स्तर पर बीमा से संबन्धित कार्यों को संपादित करने का कार्य कर रही हैंं। इसके लिए बीमा कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गयी है।
इसके अलावा शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु शिकायत निवारण कमेटी की स्थापना भी की गयी है। जो जिला स्तर पर कार्य करने का काम करती है। किसान भाईयों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 जुलाई 2022 से पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़ने की कोई बाध्यता नहीं है। जो किसान स्वेच्छा से इस योजना से जुड़ना चाहते हैं‚ उन्हें योजना के तहत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से पूर्व तक कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गये टोल फ्री नंबर 18001802117 पर काल कर सकते हैं।
बीमा कवरेज की शर्तें–
- बुआई के समय यदि कम बारिस होती है और बुआई⁄रोपाई नहीं हो पाता है तो जोखिम कवर किया जायेगा।
- बाढ़‚ सूखा‚ अकाल‚ कीट रोग‚ चक्रवात‚ प्राकृतिक आग‚ बवंडर‚ आंधी–तूफान‚ भूस्खलन आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसान की भरपाई योजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।
- फसल कटने के बाद यदि वारिस या चक्रवात‚ तूफान आदि के कारण नष्ट हुई फसल पर मुआवजा प्राप्त होगा। यह जोखिम फसल काटने के बाद 02 सप्ताह तक के लिए होगा।
- कीट पतंगो या रोगों पर हुए फसल नुकसान की भरपाई बीमा कवरेज द्वारा प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु आवेदन की तिथि
- रबी की फसल हेतु बीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर होती है।
- खरीफ की फसल हेतु बीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है।
नोट– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा हेतु आवेदन करने की तिथि में परिवर्तन संभव है।
किन परिस्थितियों में बीमा कवरेज का लाभ नहीं मिलेगाॽ
- यदि किसी देश पर कोई बाहरी आक्रमण के दौरान हुए फसलों के नुकसान पर बीमा कवर नहीं मिलेगा।
- किसी प्रकार के परमाणु जोखिम पर बीमा कवर नही मिलेगा।
- दुर्भावनापूर्ण किये गये क्षति‚ चोरी‚ दंगा आदि होने पर नष्ट हुए फसल‚ जंगली जानवरों द्वारा हुए फसल नुकसान आदि परिस्थितियों में बीमा लाभ नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पात्रता
- देश का हर किसान इस योजना के लिए पात्र है।
- बटाईदार किसान
नोट–फसल से संबन्धित अन्य बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर कार्ड‚ ड्राईविंग लाईसेंस‚ पासपोर्ट आदि।
- खतौनी
- किसान का फोटो
- बोयी गयी फसल की तिथि
- यदि बटाईदार किसान है तो बटाईदारी का इकरार नामा
- राशन कार्ड
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करेंॽ
- सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकरिक बेबसाईट पर जायें।
- फार्मर कार्नर वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- Login for Farmer और Guest Former का आप्शन प्राप्त होगा।
- आप Guest Former के बटन पर क्लिक करें। (अभी अकाउंट बनाने हेतु रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करें।)
- इस पेज पर Register for New Farmer User फार्म में मांगी जा रही Farmer Details‚ Residential Details‚ Account Details जैसी आवश्यक सूचनाएं दर्ज करें। और अंत में कैप्चा कोड भरकर Create User के बटन पर क्लिक करें।
- बेवसाईट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद मोबाईल नंबर और ओटीपी के माध्यम के माध्यम से लॉगिन करें और फसल बीमा योजना का फार्म सावधानीपूर्वक भर कर फार्म को सबमिट कर दें।
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